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छत्तीसगढ़

माननीय न्यायालय द्वारा शराब पीकर वाहन चलाने वाले ₹10 वाहन चालकों को कुल ₹1,05,000 अर्थदंड से किया गया दंडित

माननीय न्यायालय द्वारा 09 वाहन चालकों को ₹10,000-10,000 एवं एक वाहन चालक को ₹15,000 अर्थदंड से किया गया दंडित
यातायात पुलिस द्वारा ब्रेथ एनालाइजर के माध्यम से चेकिंग कर वाहन चालकों को शराब पीकर वाहन चालन करते हुए पकड़ा गया
पुलिस द्वारा कसडोल, भाटापारा शहर, सकरी बाईपास एवं अंबेडकर चौक बलौदाबाजार में चेकिंग अभियान के तहत पकड़ा गया शराब पीकर वाहन चलाने वाले लोगों को
सभी प्रकरण में यातायात पुलिस द्वारा धारा 185 MV Act के तहत वाहन जप्त कर किया गया विधिवत कार्रवाई

जिले में सड़क दुर्घटनाओ की रोकथाम एवं शराबी वाहन चालको पर सख्त कार्यवाही करने हेतु यातायात पुलिस द्वारा लगातार चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। शराब पीकर वाहन चालान करने में स्वयं एवं मार्ग में चलने वाले अन्य वाहन, राहगीरों के साथ सडक दुर्घटना की संभावना बढ़ जाती है। ऐसे वाहन चालकों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई किया जाना अत्यंत आवश्यक है, जिससे शराब पीकर वाहन चलाने वाले लोगों को सबक मिल सके। *इसी क्रम में जिला बलौदाबाजार-भाटापारा यातायात पुलिस द्वारा शराब पीकर वाहन चलाने वाले लोगों की चेकिंग कर उनके वाहन विधिवत जप्त करते हुए माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने की प्रक्रिया भी लगातार की* जा रही है।

चेकिंग अभियान के इसी क्रम में *दिनांक 25 एवं 28.07.2024 को कसडोल, भाटापारा शहर, सकरी बाईपास एवं अंबेडकर चौक बलौदाबाजार में ब्रेथ एनालाइजर के माध्यम से चेकिंग कर 10 वाहन चालकों को शराब पीकर वाहन चालन करते हुए पकड़ा* गया। पुलिस द्वारा 09 चालकों के विरुद्ध धारा 185 MV Act एवं एक चालक के विरुद्ध धारा 185,3,181 MV Act के तहत कार्यवाही करते हुए, इनके वाहन विधिवत जप्त कर माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जिसमें *आज दिनांक 29.07.2024 को माननीय न्यायालय द्वारा शराब पीकर वाहन चलाने वाले 09 प्रकरण में वाहन चालकों को पृथक-पृथक ₹10,000-10,000 एवं एक वाहन चालक को ₹15,000 का अर्थदंड का आदेश* दिया गया है। इस प्रकार जिला बलौदाबाजार-भाटापारा पुलिस की *संपूर्ण कार्यवाही में माननीय न्यायालय द्वारा शराब पीकर वाहन चलाने वाले 10 वाहन चालकों को कुल ₹1,05,000 का अर्थदण्ड से दंडित किया* गया है।

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