
बिलासपुर/कोटा – अवैध धनार्जन के उद्देश्य से भारी मात्रा में अवैध महुआ शराब का भंडारण व बिक्री करने वाले एक आरोपी को कोटा पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपी के विरुद्ध धारा 34(2) आबकारी एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है।
पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, चेतना विरुद्ध नशा एवं प्रहार अभियान के तहत अवैध शराब कारोबारियों पर कार्रवाई के निर्देश वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बिलासपुर रजनेश सिंह (भा.पु.से.) द्वारा दिए गए थे। इसी क्रम में दिनांक 14 जनवरी 2026 को मुखबिर से सूचना मिली कि ग्राम गनियारी के वर्मा मोहल्ला में एक व्यक्ति अवैध रूप से महुआ शराब बेच रहा है।
सूचना से वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराते हुए उनके मार्गदर्शन में पुलिस टीम गठित की गई। टीम द्वारा वर्मा मोहल्ला, ग्राम गनियारी में दबिश देकर आरोपी अंजेश वर्मा पिता अश्वनी वर्मा, उम्र 28 वर्ष, निवासी वर्मा मोहल्ला ग्राम गनियारी थाना कोटा, जिला बिलासपुर को मौके से गिरफ्तार किया गया।
आरोपी के कब्जे से पीले रंग के 04 डिब्बों में भरी 15-15 लीटर महुआ शराब, कुल 60 लीटर, जिसकी अनुमानित कीमत 1,20,000 रुपये बताई गई है, जप्त की गई। आरोपी को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया है।
इस कार्रवाई में निरीक्षक नरेश चौहान, सहायक उप निरीक्षक गोपाल खांडेकर, सहायक उप निरीक्षक नहारू राम साहू, प्रधान आरक्षक सत्यप्रकाश यादव, आरक्षक अखिलेश पारकर, आरक्षक संजय श्याम, आरक्षक खेमंत पाल एवं आरक्षक खिलावन नेताम की सराहनीय भूमिका रही।



