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गैर इरादतन हत्या कर साक्ष्य मिटाने वाले फरार आरोपियों को कोटा पुलिस ने किया गिरफ्तार

कोटा – गैर इरादतन हत्या कर साक्ष्य मिटाने वाले फरार आरोपियों को कोटा पुलिस ने किया गिरफ्तार
धारा – 105, 238, 3(5) बी.एन.एस.
कुल जप्त सामग्री –
▪️ 02 बंडल जी.आई. तार
▪️ 02 बंडल बिजली वायर
गिरफ्तार आरोपी –
मालिकराम मरावी पिता नैनसिंह मरावी, उम्र 27 वर्ष, निवासी ग्राम धनरास, थाना कोटा, जिला बिलासपुर
नवापरिहा उर्फ मनहरण सिंह मरावी पिता झैनू सिंह मरावी, उम्र 50 वर्ष, निवासी ग्राम नर्मदा डिंडोल, थाना कोटा, जिला बिलासपुर (छ.ग.)
प्रहार अभियान के तहत जिले में अपराधों की रोकथाम हेतु  वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बिलासपुर रजनेश सिंह (भा.पु.से.) के निर्देशन में निरंतर कार्यवाही की जा रही है।
इसी क्रम में थाना कोटा अंतर्गत मर्ग क्रमांक अंतर्गत धारा 194 बी.एन.एस.एस. में जांच के दौरान यह तथ्य सामने आया कि आरोपियों द्वारा जंगली जानवर के शिकार हेतु जी.आई. तार में विद्युत करंट प्रवाहित कर रखा गया था, जिसकी चपेट में आने से मृतक अयोध्या सिंह खुसरो, पिता अंधियार सिंह खुसरो, उम्र 35 वर्ष, निवासी ग्राम छिरहापारा, चौकी जुनापारा, थाना तखतपुर की मृत्यु हो गई।
मर्ग जांच में मृत्यु की पुष्टि होने पर अपराध धारा 105, 238, 3(5) बी.एन.एस. कायम कर विवेचना में लिया गया। पूर्व में प्रकरण के कुछ आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा जा चुका था।
प्रकरण के फरार आरोपियों की पतासाजी के दौरान सूचना प्राप्त हुई कि आरोपी अपने घर आए हुए हैं। वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराए जाने पर प्राप्त निर्देश एवं मार्गदर्शन के अनुसार ग्राम नर्मदा डिंडोल में रेड कार्यवाही कर आरोपी मनहरण सिंह उर्फ नवापरिहा मरावी एवं मालिकराम मरावी को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है।
इस कार्यवाही में निरीक्षक नरेश चौहान,
सहायक उप निरीक्षक नहारु राम साहू,
आरक्षक  संजय श्याम की विशेष भूमिका रही।

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