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छत्तीसगढ़

अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कोरिया द्वारा समंस/वारंट तामिली की समीक्षा बैठक

 

कोरिया पुलिस समंस वारंट की तमिली का प्रतिशत बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध

पुलिस अधीक्षक कोरिया श्री सूरज सिंह परिहार के निर्देश पर एएसपी श्रीमती मोनिका ठाकुर द्वारा दिनांक 24 जुलाई 2024 को अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कक्ष में समंस / वारंट तामिली के संबंध में थानावार समीक्षा बैठक ली गई।

उक्त बैठक में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कोरिया द्वारा समंस / वांरट तामीली के सम्बन्ध में दिशा-निर्देश दिए गए। बैठक में उनके द्वारा माननीय न्यायालय से प्राप्त समंस वारंट की तामिली शत प्रतिशत कर समयावधि के भीतर पेशी के 02 दिवस पूर्व जमा करने का निर्देश दिया गया। साथ ही कोर्ट मोहर्रिर द्वारा समंस में कोर्ट साक्षी का पूर्ण नाम, उपनाम, वर्तमान / स्थाई पता, मोबाईल नम्बर लेख करने के बारे में भी निर्देशित किया गया। समंस जारी करते समय तामिली हेतु पर्याप्त समय देना, जमानतीय वारंट में जमानतदार का नाम, पता तथा संपर्क नम्बर स्पष्ट रूप से लेख करना, गिरफ्तारी वारंट शत प्रतिशत तामिल करने का हर संभव प्रयास कर अदम तामिल होने पर स्पष्ट कारण तस्दीक़ी रिपोर्ट एवं रोजनामचा दर्ज करने के सम्बन्ध में भी निर्देशित किया गया।

एएसपी द्वारा विशेष अभियान चलाकर स्थायी वारंट का तामिली जिलेवार / राज्यवार सम्मिलित सूची बनाकर तामिल करने, वांरटी /समंसी के फौत होने पर मृत्यु प्रमाण पत्र प्राप्त कर न्यायालय में जमा करना, फरार वारंटियों को तस्दीक कर वर्तमान पता का जानकारी पडोसी / रिश्तेदार/मुखबिर से प्राप्त करने का हर संभव प्रयास करने हेतु कहा गया।

एएसपी कोरिया ने यह भी कहा कि विवेचको द्वारा अपराध अन्वेषण के दौरान प्रार्थी, गवाहों एवं आरोपी का नाम, उपनाम वर्तमान / स्थाई पता, मोबाईल नम्बर, आधार कार्ड नम्बर स्पष्ट अक्षरी में अंकित कर तथा तत्कालिक फोटोग्राफ चस्पा करे। पुलिस अधिकारी/कर्मचारियो को न्यायालय द्वारा जारी साक्ष्य हेतु समन पर नियत तिथि पर न्यायालय में अनिवार्य रूप से उपस्थित हो, यदि न्यायालय में ऐसे पुलिसकर्मी अनुपस्थित रहते है तो उन अधिकारियों/कर्मचारियों की वेतन भी रोकने का भी कार्य किया जाएगा। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा बताया गया कि पुलिस अधिकारी/कर्मचारियो के पेशी में उपस्थित नही होने पर माननीय उच्च न्यायालय छ०ग० बिलासपुर द्वारा गंभीर चिंता व्यक्त की गई है जो अत्यंत खेद जनक है एवं निर्देश दिया गया कि पुलिस अधिकारी/कर्मचारियो विरुद्ध जारी वारंट की तामीली हेतु थाना /चौकी प्रभारियों को जिम्मेदारी तय करते हुये अधिक से अधिक वारंटियो को तामील कराया जावे।

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