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रतनपुर के बहुचर्चित मामले में बलात्कार के आरोपी आफताब मोहम्मद को जिला एवं सत्र न्यायालय बिलासपुर ने किया बइज्ज़त बरी

रतनपुर – थाना रतनपुर में दिनांक 05/03/2023 को करैहापरा रतनपुर निवासी आफताब  के विरुद्ध अंतर्गत धारा 376, 323 भा.द.वि. एवं धारा 4 एवं
6 लैंगिक अपराधों से बालको का संरक्षण अधिनियम 2012 के अंतर्गत अपराध पंजिकृत कर गिरफ्तार किया था जिसका विचारण माननीय अपर सत्र न्यायधीश प्रथम फास्ट ट्रैक कोर्ट विशेष न्यायाधीश (पाक्सो अधि.) बिलासपुर (छ.ग.) पीठासीन अधिकारी श्रीमती पूजा जायसवाल के समक्ष लंबित था, उक्त प्रकरण में पीडिता द्वारा आरोपी पर सन 2018 से पीडित के साथ बलात्कार एवं मारपीट करने का  आरोप लगाया था जिस के बाद अपराध पंजीबद्ध होने के कुछ दिन बाद रतनपुर में सामप्रदायिक अराजकता फैल गई थी मामला बहुचर्चित में रहा था उपरोक्त प्रकरण अभियुक्त की ओर से उसके अधिवक्ता सैय्यद इशहादिल अली पैरवी कर रहे थे जिसमें 3 महीने बाद हाई कोर्ट ने आफताब को जमात दे दी थी  न्यायालय द्वारा संपूर्ण साक्ष्य एवं गवाहों का निरिक्षण किया

जिस में अभीयोजन अपने जांचकर्ता अधिकारी दया जैसवानी के विरूद्ध गिरफ्तारी वारंट होने के पश्चात भी दया जयस्वानी कोर्ट में उपस्थित नहीं हुई

न्यायालय द्वारा पीडिता एवं अन्य सक्षियो एवं साध्य का सुक्ष्म निरिक्षण कर आरोपी के अधिवक्ता का तर्क श्रवण कर

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दिनांक 29/08/2024 को आरोपी को संदेह का लाभ देते हुए तथा आरोपों को झूठा कहते हुए, उपरोक्त प्रकरण से आफताब को बइज़्ज़त बारी कर दिया ।

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