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बिलासपुरराजनीति

सुप्रीम कोर्ट ने एनआईए की याचिका खारिज की, छ.ग. पुलिस जांच कर सकती है।

बिलासपुर, – झीरम हत्याकांड को लेकर एनआईए द्वारा दायर की गई याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया और कहा है कि छ.ग. पुलिस इस घटना की जांच कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट में यह मामला एनआईए ने दायर किया था। छ.ग की पुलिस ने आपराधिक षड्यंत्र की जांच शुरू की और एनआईए ने अदालिती अड़ंगा अटका दिया। पहले वे ट्रायल कोर्ट गए वहा उनकी याचिका खारिज हुई और अब सुप्रीम कोर्ट ने भी उनकी याचिका खारिज कर दी। कांग्रेस पार्टी की ओर से प्रवक्ता अभय नारायण राय ने कहा कि कांग्रेस पार्टी सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले की स्वागत करती हैं। कांग्रेस का मानना है कि इस फैसले से शहीद परिवारों को न्याय मिलने का रास्ता खुला है। अब छ.ग. पुलिस 26 मई 2020 को दर्ज दूसरे एफआईआर के आधार पर यह जांच कर पाएगी कि किसके कहने पर और किसे बचाने के लिए केंद्र सरकार के एजेंसी एनआईए जांच का रास्ता रोक रही थी। कांग्रेस ने कहा कि हमारा सवाल है कि तत्कालीन भाजपा सरकार ने आपराधिक षड्यंत्र की जांच क्यों नहीं करवाई।

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